IRCTC होटल केस में लालू-राबड़ी-तेजस्वी को बड़ा झटका, दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने के आदेश दिए
आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को इन तीनों समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने के आदेश दे दिए।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश में कहा कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के होटलों के टेंडर में कथित हेराफेरी की गई। इसके बदले पटना में जमीन का लेन-देन हुआ, जो अपराध से अर्जित आय प्रतीत होती है। अदालत ने लालू परिवार की भूमिका पर गहरा संदेह जताया।
कोर्ट ने 7 अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। औपचारिक रूप से आरोप 3 अक्टूबर को तय किए जाएंगे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की थी।
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल (2004-2009) से जुड़ा है, जिसमें आईआरसीटीसी होटलों के संचालन का ठेका और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।